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Teacher Bharti 2023:मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता और चयन परीक्षा दोनों अलग हाई कोर्ट के आये आदेश

Teacher Bharti 2023 मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में जस्टिस जी इस अहलुवालिआ की सिंगल बेंच ने एक पेटिशन पर फाइनल फैसला सुनते हुए कहा की शिक्षक पात्रता परीक्षा का शिक्षक चयन परीक्षा से कोई लेना देना या कोई सम्बन्ध नहीं है। यहाँ तक की शिक्षक पात्रता परीक्षा भर्ती का हिस्सा ही नहीं है इसलिए एलेजिब्लिटी का क्रैटिरिया दोनों में अलग अलग हो सकता है।

याचिकाकर्ता गणेश प्रसाद प्रजापति सहित अन्य 18 उम्मीदवार की ओर से शिक्षक चयन परीक्षा में निर्धारित किये गए न्यूनतम प्राप्तांक को हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। कहा गया था की मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक 50-60%(आरक्षित श्रेणी एवं सामान्य श्रेणी के लिए ) निर्धारित किये गए थे जबकि चयन परीक्षा में 40 -50 न्यूनतम प्राप्तांक घोषित किये गए है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया था की खेल के बिच में खेल के नियम नहीं बदल सकते। इसीलिए चयन परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक असंवैधानिक है और इन्हे पात्रता परीक्षा के सामान सुनिश्चित किया जाना चाहिए

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