मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना, ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म 2022

MP Prasuti Sahayata Yojana Application Process
आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार की द्वारा चलाई गयी सरकारी योजना के बारे में बताने वाले है; जिस योजना का नाम मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना इस योजना का लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं इसकी सभी जानकारी हम आपको अपने लेख में देंगे प्रसूति सहायता योजना आवेदन फार्म भरने के लिए पूरा लेख को ध्यान से पढ़े…
प्रसूति सहायता योजना क्या है?
राज्य शासन ने मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना से जुड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं;। प्रदेश क्षेत्रों में पंजीकृत असंगठित महिलाओं के लिये; ये योजना 1 अप्रैल 2018 से आरम्भ हो गई है।
इसमें पंजीकृत असंगठित महिलाओं को प्रसूति के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने की बजह से होने वाले आर्थिक नुकसान की पूर्ति की जायेगी;। ये योजना का लक्ष उच्च जोखिम भरा गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित जनना, गर्भवती एवं शिशु का जन्म के बाद टीकाकरण;, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के लिये नगद प्रोत्साहन धनराशी और अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है।
प्रसूति सहायता योजना में कितनी धनराशी दी जाएगी?

योजना में 16 हजार रुपये की धनराशी दो किश्तों में दी जायेगी। पहली 4 हजार रुपये की किश्त गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक अथवा एएनएम द्वारा जनना पूर्व 4 जाँच कराने पर मिलेगी।
दूसरी 12,000 रुपये की किश्त चिकित्सालय में जनना होने नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने और शिशु को जीरो डोज, BCG, OPD और HPB टीका करण कराने के पश्चात ही मिलेगी।
प्रदेश में संचालित सरकार की जननी सुरक्षा योजना के पात्र हितग्राहियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पहला गर्भधारण करने पर पात्र हितग्राही को प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के द्वारा पहली और दूसरी किश्त के रूप में 3,000 रुपये का दिया जायेगा।
शेष रकम हितग्राही को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के द्वारा दी जायेगी। दूसरे गर्भ धारण पर हितग्राही को पहली किश्त की रकम का भुगतान मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना में से किया जायेगा।
प्रथम प्रसूता प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में तृतीय किश्त की दो हजार रुपये की धनराशी; शिशु का निर्धारित अवधि में प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा करने के बाद ले सकेगी।
प्रसूति सहायता राशि 16000 कैसे मिलेगी
MP प्रसूति सहायता YOJNA के लिए पात्रता
प्रसूति सहायता चिकित्सालय में जनना होने और अधिक से अधिक दो जीवित जन्म वाले जनना पर ही मिलेगी।
हितग्राही को लाभ लेने के लिये अव्यवस्थित मजदूर महिलायें का पंजीयन कार्ड अथवा; सूचित पंजीयन क्रमांक, शासकीय स्वास्थ्य संस्था में जनना का प्रमाण-पत्र, अधिकतम दो जीवित जन्म वाले जनना; का एएनएम द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति संबद्ध बैंक पासबुक छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
पात्र हितग्राहियों को धनराशी आधार संबद्ध बैंक अकाउंट में जमा की जायेगी।
मध्य प्रदेश प्रसुति सहायता योजना दस्तावेज
निर्धारित आवेदन पत्र
श्रमिक का वैद्य पंजीयन कार्ड
प्रसूति, जन्म सम्बन्धी प्रमाणपत्र और चिकित्सालय, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत द्वारा जारी
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लिए online Application
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भाइयों ध्यान रखें की फॉर्म भरते समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए सबमिट करें