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MP Prasuti Sahayata Yojana 2023 :प्रसूति सहायता के लिए आवेदन कैसे करे ये दस्तावेज है अनिवार्य

MP Prasuti Sahayata Yojana 2023 : प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 मैं शुरू की गई है। Prasuti Sahayata Yojana 2023 के तहत मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले मजदूर परिवार की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और अच्छे से जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा 16000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
- MP Prasuti Sahayata Yojana 2023 आवेदिका मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए ।
- आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- प्रेग्नेंसी का प्रमाण पत्र
- डिलीवरी सम्बन्धी दस्तावेज़
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करे
- राज्य के जो इच्छुक गर्भवती महिलाये MP Prasuti Sahayata Yojana 2023 के तहत आवेदन करना चाहती है तो वह अपने नज़दीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकते है ।
- वहाँ जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा । इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार नंबर ,गर्भावस्था की तारीक आदि भरनी होगी ।
- MP Prasuti Sahayata Yojana आवेदन फॉर्म भरने के बाद अपने सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जहा से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया है वही जमा करना होगा ।
- भुगतान करने हेतु हितग्राही को केवल ए एन एम/ चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं कंडिका 7 में वर्णित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे ।
- आवेदिका को प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा । यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं किया जा सका है। तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है ।