Gwalior High Court:बच्चे जल्द हो रहे जवान हाई कोर्ट की केंद्र से अपील , आपसी सहमति से सम्बन्ध बनाने की आयु काम हो

Gwalior High Court: ग्वालियर हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अपील की है कि आपसी सहमति से बनाए जाने वाले संबंध की आयु सीमा को 18 साल से घटाकर दोबारा 16 साल कर दी जाए। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट के कारण बच्चे एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और संबंध बना लेते हैं जिसके बाद युवकों को आरोपी बना दिया जाता है।
देश में आपसी सहमति से संबंध बनाने की वैधानिक उम्र 18 साल है, लेकिन इसी बीच ग्वालियर हाई कोर्ट की ओर से केन्द्र सरकार से अपील की गई है कि इसे कम कर दिया जाए। दरअसल, ग्वालियर हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अपील की है कि आपसी सहमति से संबंध बनाने की उम्र को दोबारा 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी जाए।
हाई कोर्ट की ओर से तर्क दिया गया है कि इंटरनेट के युग में युवक-युवती जल्दी जवान हो रहे हैं और एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर आपसी सहमति से संबंध बना रहे है, लेकिन जब इसी जानकारी बाहर आती है, तो युवक को दोषी पाया जाता है। ऐसे मामलों में युवक को आरोपित नहीं माना जा सकता है।